चुनाव लड़े बर चल -अचल संपत्ति के पूरा ब्योरा देना पड़ही प्रत्याशी मन ल
रायपुर। छत्तीसगढ़ नगर पालिका एक्ट म महत्वपूर्ण बदलाव करे गेहे। नगरीय निकाय के चुनाव मन बर मतदाता सूची ले जुड़े काम करय्या अधिकारी मन ल अब पहिली ले जादा सतर्कता ले काम करना होही। उहें चुनाव लड़य्या ल अब अपन चल-अचल संपत्ति के पूरा ब्योरा दे बर पड़ही। संगे संग शपथ पत्र म जानकारी देना हो ही कि ओखर खिलाफ का कोनो अपराध दर्ज हे या नइ। गउरतलब हे कि शासन ह ये बदलाव राज्य निरवाचन आयोग के सलाह ले करिस हे। एखर बर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ह अधिसूचना जारी कर दे हे।
प्रदेश सरकार ह छत्तीसगढ़ नगर पालिका एक्ट म बदलाव करिस हे। निकाय मन म चुनाव लड़य्या ल अब अपन चल अचल संपत्ति के पूरा ब्योरा देना होही। प्रत्याशीमन ल शपथपत्र म जानकारी देना होही कि उंखर खिलाफ का कोनो अपराध दरज हे या नइ। ये संशोधन राज्य निरवाचन आयोग के सलाह म सरकार ह छत्तीसगढ़ नगर पालिका निरवाचन नियम 1994 म करिस हे। एखर बर बकायदा नगरीय प्रशासन अउ विकास विभाग ह अधिसूचना जारी कर दे हे। एक्ट म करे गे संशोधन म अगर कोनो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोनो मनखे, जे मतदाता सूची बनाए या सुधार करे के काम ले जुड़े हे, वोह अपन पद के दुरूपयोग कर गलत तरीका ले मतदाता सूची म नाम जोड़त या हटात हे, ओलो जुरमाना समेत तीन माह ले लेके दू बरस तक के सजा हो सकत हे।
राज्य निरवाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह ह कहिन कि सख्त कवायद होवत हे। जेखर ले निकाय मन म पारदरशी तरीका ले चुनाव होय। संशोधन म अब ये बेवस्था घलो रहही कि गड़बड़ी के मामला मन म कोनो अदालत भी संज्ञान तभे ले सकत हे जब मामला म संबंधित जिला कलेक्टर या जिला निरवाचन अधिकारी या डिप्टी कलेक्टर स्तर के कोनो अधिकारी लिखित म परिवाद पेश करय।
अब पहिली ले जादा सतर्कता ले काम करना होही अधिकारी मन ल
चुनाव लड़े बर चल -अचल संपत्ति के पूरा ब्योरा देना पड़ही प्रत्याशी मन ल रायपुर। छत्तीसगढ़ नगर पालिका एक्ट म महत्वपूर्ण बदलाव करे गेहे। नगरीय निकाय के चुनाव मन बर मतदाता सूची ले जुड़े काम करय्या अधिकारी मन ल अब पहिली ले जादा सतर्कता ले काम करना होही। उहें चुनाव लड़य्या ल अब अपन चल-अचल […]
April 12, 2018
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